मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए नई कोविड-19 गाइडलाइन जारी - MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। श्रीनिवास शर्मा सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ सभी कार्यालयों में अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

भारत सरकार के अनलॉक-5 के निर्णय के मद्देनजर एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगातार किए जा रहे अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में, कार्यालयों में कार्यक्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों की, सभी कार्यालयों में उपस्थिति भी शतप्रतिशत रहेगी। 

कार्यालयों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जावे :
i. प्रत्येक कर्मचारी को स्वंय एवं अन्य की सुरक्षा हेतु मास्क का उपयोग करना होगा। 
ii. प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह कार्यलयीन अवधि में मास्क से मुंह एवं नाक ढॉक कर रखें तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करें।
iii. कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग हेतु परस्पर पर्याप्त दूरी रखी जावे। 
iv. संपर्क में आने वाली सतहें, दरवाजों के हैडल, हैण्डरेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जावे। 
v. अभिवादन हेतु आपस में हाथ न मिलावें तथा एक साथ बैठकर चाय/भोजन इत्यादि न करें। 

vi. नियमित रूप से साबुन-पानी तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग किया जावे। 
vii. कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण हो तो तत्काल fever clinic में परीक्षण करावें तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें। 
कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। 

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