अबरार अहमद खान/शेख़ नसीम, भोपाल (मप्र), NIT:

7 महीने से जेल में बंद जाट कफील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि NSA के तहत पुलिस द्वारा डॉ. कफ़ील को गिरफ्तार करने और फिर डॉ. कफ़ील की हिरासत अवधि को बढ़ाना गैर-कानूनी है लिहाजा अदालत डॉ. कफ़ील को रिहा करने का आदेश देती है।
डॉ. कफ़ील के रिहा होने पर मप्र के विधायक आरिफ मसूद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देर से ही सही बेकसूर और मज़लूम डॉ. कफ़ील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिहा करने के आदेश जारी कर दिया, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हाई कोर्ट ने 7 महीने से जेल में बंद होकर मानसिक और शारीरिक यातना झेलने वाले बेगुनाह और बेकसूर डॉ. कफ़ील को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया और साथ ही कांग्रेस कमेटी और प्रियंका गांधी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ को डॉ. कफ़ील को रिहा करने के बारे में चिठ्ठी लिखी और साथ ही कहाकि मोदी और योगी माफी मांगें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह कहाकि की डॉ. कफ़ील को गिरफ्तार करना और फिर गलत तरीके से उनकी हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैर-कानूनी है इस हिसाब से मोदी और योगी को माफी मांगना चाहिए।
from New India Times https://ift.tt/2YTURPm
Social Plugin