ग्वालियर। शहर के साथ ही जिले में रोजाना बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए शहर में प्राइवेट हॉस्पीटल, नर्सिंगहोम व निजी क्लीनिक संचालित करने वाले डॉक्टरों के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है।
तत्काल प्रभाव से लागू की गई इस गाइड लाइन के अनुसार अब शहर के निजी डॉक्टर बुखार-सर्दी व सांस लेने में होने वाली तफलीफ वाले मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। साथ ही ऐसे मरीजों की जानकारी निजी चिकित्सकों को डब्ल्यूएचओ कंसलटेंट अधिकारी को देनी होगी।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए नई गाइड लाइन जारी की है। जारी की गई गाइड लाइन तत्काल प्रभाव से जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लागू कर दी है।
अब शहर में संचालित होने वाले नर्सिंगहोम के साथ निजी क्लीनिक संचालित करने वाले डॉक्टर कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण मरीज में दिखाई देने पर उनका इलाज नहीं करेंगे बल्कि ऐसे मरीजों की जानकारी अंचल में पदस्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन के कंसलटेंट डॉक्टर एमएस राजावत के वाट्सअप नंबर 9893099370 पर तत्काल निजी डॉक्टरों को मरीज का नाम इलाज के लिए पहुंचने की तारीख के साथ ही घर के पते के साथ ही उसके मोबाइल नंबर की जानकारी शेयर करनी होगी।
यह निर्देश निजी डॉक्टरों के पास इलाज कराने पहुंचने वाले जिले से बाहर के मरीजों के लिए लागू होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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