भोपाल। भोपाल गैस कांड में सजायाफ्ता अपराधी शकील कुरैशी फरार है। मामले की जांच सीबीआई ने की है। भोपाल कोर्ट में दिल्ली में पदस्थ एसपी सीबीआई को आदेशित किया कि या तो वह शकील कुरैशी को गिरफ्तार कर भोपाल में पेश करवाएं या फिर खुद उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। ध्यान दिला दें कि शकील कुरैशी को भोपाल कोर्ट ने 4 साल पहले दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। शकील ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की और फरार हो गया। तब से अब तक सीबीआई उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मामले पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
CBI ने शकील के बेटे का जो नंबर बताया वह गलत निकला
सीबीआई के पास शकील का गिरफ्तारी वारंट है, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई शकील को गिरफ्तार नहीं कर पाई। सत्र न्यायधीश ने लिखा कि सीबीआई ने अदालत में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बताया गया है कि शकील कुरैशी का बेटा राशिद पुणे में रहता है और उसका मोबाइल नंबर 8600348444 है। ये मोबाइल नंबर अब बंद आ रहा है।
सचिन के बेटे द्वारा दिए गए दस्तावेज फर्जी निकले
राशिद ने सीबीआई को अपने पिता शकील कुरैशी के दीनानाथ मंगेश्कर हॉस्पिटल, कारवी नगर, पूना के जो मेडिकल दस्तावेज की फोटो कापी पेश की थी, वह सीबीआई जांच में फर्जी पाए गए है। मेडिकल दस्तावेजों को दीनानाथ अस्पताल प्रबंधन ने फर्जी बताया है। साथ ही जिस डॉक्टर हर्ष मंगलानी का नाम लिखकर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनका दीनानाथ मंगेश्कर अस्पताल से कोई संबंध नहीं है।
भोपाल गैस कांड का बड़ा गुनाहगार है शकील कुरैशी
शकील कुरैशी भोपाल गैस हादसे का एक बड़ा गुनाहगार है। गैस हादसे की रात शकील कार्बाइड फैक्टरी में एमआईसी प्रोडेक्शन यूनिट में ऑपरेटर का काम देख रहा था। मालूम हो कि 7 जून 2010 को तत्कालीन सीजेएम मोहन प्रकाश तिवारी ने गैस त्रासदी मामले के आरोपी शकील सहित सात लोगों को दो साल जेल और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक भोपाल और इंदौर में रहने वाला शकील अपने तीन बेटों के साथ रातों-रात गायब हो गया।
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