भोपाल। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश (RERA MP) बिल्डर्स और ग्राहकों के बीच उत्पन्न हुए विवादों के निपटाने के लिए गठित किया गया है। यदि कोई बिल्डर अपने वादे से मुकरता है या फिर अवैध संपत्ति व्यापार करता है तो उसकी शिकायत भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में की जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको वकील और रेरा कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
रेरा में ऑनलाइन शिकायत करने के संबंध में गाइडलाइन:
1. शिकायत दर्ज करने हेतु नियमानुसार शुल्क रू. 1000.
2. भुगतान हेतु क्लिक करें https://ift.tt/1vuiF5E तथा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुसरण करें:
“Terms Used” पढ़ें तथा स्वीकार करने के लिये क्लिक करें on the check box provided & “Proceed”
“State of Corporate / Institution” as “Madhya Pradesh” के लिये मध्यप्रदेश का चयन करें
चयन करें “Type of Corporate/ Institution” जैसा “Govt. Department” और क्लिक करें “Go”
चयन करें “Govt. Department Name” जैसा “Real Estate Regulatory Authority” क्लिक करें “Submit”
चयन करें “Payment Category” जैसा “Complaint ड्रॉप डाउन से
दूसरे पृष्ठ पर फॉर्म प्रदर्षित होगा, उसे भरकर Submit पर क्लिक करें
भुगतान कर बैंक द्वारा बताये गये एसबी एकत्र संदर्भ संख्या (लेनदेन आईडी) को save कर मूल आवेदन में उसका उल्लेख करें
ऑनलाइन भुगतान करने के लिए बैंक शुल्क लागू होंगे।
प्रक्रिया पूरी करने के बाद नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें एवं अपनी शिकायत दर्ज करें। शिकायत सबमिट करने के बाद आप अपनी शिकायत की प्रिंट कॉपी भी निकाल सकते हैं एवं शिकायत की स्थिति ऑनलाइन अपडेट पता कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए यहां क्लिक करें
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