भोपाल। राजधानी में फ्लैट का पजेशन (Flat possession) देने में विलंब करने पर बिल्डर ने ग्राहक रामलखन यादव (Customer Ramlakhan Yadav) को 3.07 लाख रुपए का हर्जाना दिया है। साथ ही पजेशन मिलने तक बिल्डर 8500 रुपए प्रतिमाह देगा।
रेरा के आदेश (RERA order) पर कलेक्टर तरुण पिथौड़े (Collector Tarun Pithode) ने पहली बार आरआरसी जारी (RRC release) करके यह वसूली करवाई। रेरा के गठन के बाद से भोपाल शहर के 355 मामलों में रेरा ने ग्राहकों के हित में अंतिम निर्णय दिए। साथ ही भोपाल के 554 मामले बिल्डर पर हर्जाना (FINE) तय करने के लिए एडजुकेटिंग ऑथोरिटी (Adjudicating Authority) के पास भेजे जा चुके हैं।
जिन मामलों में ग्राहक और बिल्डर के बीच सहमति बन चुकी है, उन सारे मामलों का निराकरण हो चुका है। शेष मामलों में रेरा ने तय की गई पैनाल्टी की वसूली के लिए कलेक्टर्स और सिविल कोर्ट में भेजे हैं।
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