लव मैरिज को अवैध बताने वाले कुशवाह समाज के नेताओं को हाईकोर्ट का नोटिस | NEEMUCH MP NEWS

कमलेश सारड़ा/नीमच। कुशवाह समाज (KUSHWAH SAMAJ) के अध्यक्ष एवं पंच इत्यादि को हाईकोर्ट ने नोटिस (HIGH COURT NOTICE) जारी कर जवाब तलब किया है। समाज की पंचायत पर आरोप है कि उन्होंने LOVE MARRIAGE करने वाले दंपत्ति को समाज से निष्कासित कर दिया एवं वापस समाज में मान्यता देने के बदले मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने एसपी नीमच को आदेशित किया है कि यदि दंपत्ति सुरक्षा की मांग करें तो तत्काल उपलब्ध कराई जाए। संबंधित थाने को अलर्ट पर रखा जाए। 

मामले का सार यह है कि याचिका कर्ता मुकेश तरता निवासी कुकड़ेश्वर ने वर्ष 2014 में एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह के बाद से कुशवाह समाज के अध्यक्ष सुरेश कछावा और तुलसीराम तरता ने समाज के अन्य लोगो के साथ मिलकर मुकेश और इसके परिवार को समाज से बेदखल कर दिया था। इनकी बैदखली बहाल करने के नाम पर समाज के ठेकेदार रुपयों की मांग कर मानसिक रुप से प्रताडित कर रहे थे।

समाज की प्रताड़ना से ञस्त होकर मुकेश तरता ने अधिवक्ता गौरव पांचाल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष कुशवाह समाज के अध्यक्ष, पंच और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की। 

याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गौरव पांचाल के तर्को से सहमत होकर 24 अप्रेल 2019 को पारित आदेश में समाज के जिम्मेदारों को सूचना पञ देकर जवाब मांगा है और नीमच एसपी को निर्देश दिए है कि जरुरत पड़ने पर मुकेश और इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।


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