शहरी युवाओं को रोजगारी गारंटी योजना कैबिनेट में मंजूर, पढ़िए नियम व शर्तें | MP NEWS

भोपाल। सीएम कमलनाथ की कैबिनेट ने मध्यप्रदेश में शहरी युवाओं को 100 दिन की रोजगार गारंटी वाली योजना 'युवा स्वाभिमान योजना' को मंजूरी दे दी है। अब इस योजना के नियम व शर्तें भी सामने आ गईं हैं।  सीएम कमलनाथ ने इसकी घोषणा 26 जनवरी को की थी। तब केवल यह स्पष्ट किया गया था कि शहरी बेरोजगार युवाओं को वर्ष में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कहा, ‘जिन युवाओं की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच है और उनके परिवार की आय दो लाख रुपये वार्षिक से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र युवाओं को 10 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा, उसके बाद तीन महीने यानी 90 दिन प्रशिक्षण और रोजगार दिया जाएगा।' 

युवा स्वाभिमान योजना के नियम व शर्तें

जयवर्धन सिंह ने आगे बताया, 'प्रतिदिन तीन से पांच घंटे प्रशिक्षण और जिस संस्था के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहां शेष अवधि में नगरीय निकाय के विभागीय कामकाज में सहयोग करना होगा। इस तरह प्रतिदिन आठ घंटे उन्हें अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके एवज में 4000 रुपये प्रतिमाह के मान से मानदेय दिया जाएगा। कुल मिलाकर 13 हजार रुपये 100 दिन की अवधि में मिलेंगे।’ 

मंत्री जयवर्धन सिंह ने यह भी बताया कि 21 से 30 साल की उम्र के युवा जितने भी साल इस योजना का लाभ लेना चाहेंगे, दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से लगभग साढ़े छह लाख युवा लाभान्वित होंगे और सरकार पर लगभग 800 करोड़ का भार आएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इस योजना का ऐलान किया था। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा था कि शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को अस्थायी रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की जाएगी, जिसमें शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 


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