वी.के.त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:
उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली में देवर को बचाने के लिए भाभी ने बलात्कार का फर्जी मुकदमा लिखाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया जिसके बाद पुलिस ने उसी महिला के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया है।
मु.अ.सं.308/18 धारा 376/506 भा. द. वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट कोतवाली पलिया में जिला कारागार लखीमपुर में निरुद्ध प्रकाश पुत्र मिहिलाल निवासी रिक्खीपुरवा कोतवाली पलिया को बचाने की नियत से दिनांक 30/1/2019 को रात्रि 10 बजे विजयपाल पुत्र मिहिलाल अपनी पत्नी व मां को शराब के नशे में कोतवाली लेकर आया व अपनी पत्नी के साथ 4 गांव के लोगों द्वारा बलात्कार करना बताया जिसकी गहनता से जाँच की गई तो सूचना झूठी पाई गई। गांव के लोगों ने घटना मनगढंत, पेशबंदी में रंजिशन लिखाना बताया। जब विजयपाल व उसकी पत्नी को D. N. A. टेस्ट के बारे में समझाया गया तो उनके द्वारा जनता के लोगों के सामने गलती स्वीकार की गई। विजयपाल लोगों द्वारा मु. अ. सं. 308/18 धारा 376/506 भा. द. वी. व 3/4 पाक्सो एक्ट की पीड़िता के परिवारीजन के विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखाने का प्रयास किया गया। कोतवाली में गलत सूचना देकर फर्जी मुकदमा लिखाने का प्रयास करने पर विजयपाल पुत्र मिहिलाल, जूली पत्नी विजयपाल व पार्वती पत्नी मिहिलाल की झूठी सूचना देकर मुकदमा लिखाने का प्रयास करने पर चालान कर जेल भेजा गया है।
from New India Times http://bit.ly/2Gf0I9n

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