भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने अपने कार्यक्षेत्र के 15 वृत्त एवं 50 संभाग के मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को नये नियमों में बदलने के लिये सूची बनाकर तत्काल कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि किसान नये नियमों में खराब एवं जले ट्रांसफार्मर बदलने के लिये कम्पनी के कॉल-सेंटर के टोल-फ्री नम्बर 1912 पर सूचना दर्ज करवा सकते हैं। गौरतलब है कि अब राज्य में जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मर से जुड़े 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने के बाद इन्हें बदला जायेगा।
ऊर्जा मंत्री ने दिए थे आदेश
बता दें कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली थी। उन्होंने बैठक में विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के नियम सरल करने के निर्देश दिये थे। विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्व के निर्देशों को अधिक्रमित कर निर्देश जारी किया है कि जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों से जुड़े 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने के बाद इन जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदला जाये। इन दोनों शर्तों में किसी भी एक की शर्त की पूर्ति पर खराब तथा जले ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जायें। ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और किसानों को सिंचाई के लिये 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।
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