भोपाल। ट्रायवल कमिश्नर श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने आदेश जारी कर उन सभी अध्यापकों को कार्यमुक्त करने और कार्यभार ग्रहण करने हेतु समस्त सहायक आयुक्त जन जातीय विभाग को निर्देशित कर दिया है। श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने उक्त आदेश अध्यापकों को न्यायालयीन लड़ाई में मिली सफलता के बाद जारी किये है।
श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने अंतर्निकाय सन्विलयन मामले मेंं कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रायवल विभाग से कार्यमुक्त करने और शिक्षा विभाग से स्थानांतरित अध्यापकों के जनजातीय कार्य विभाग कार्य भार ग्रहण पर रोक लगा दी थी। उक्त रोक लगाने वाले समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए उन्होने 3 दिवस के अंदर ज्वाइन कराने और रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए। बता दें कि कमिश्नर ट्रायवल श्रीमती दीपाली रस्तोगी के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानती वारंट जारी हुआ था।
इस सफलता पर राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष डी के सिंगौर ने प्रसन्नता व्यक्त की है और सहायक आयुक्त श्री विजय तेकाम से मांग की है कि आदेशानुसार सभी अंतर्निकाय सन्विलयन मामले मेंं रिलिविन्ग और जॉइनिंग की कार्यवाही तत्काल की जावे।
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