
आयोग के अनुसार मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 वर्षीय सफाईकर्मी की रविवार दोपहर को मौत हो गयी थी। यह नाला दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के तहत आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सफाई करने गये कर्मचारियों के पास मास्कए सांस लेने के उपकरण ए वर्दी और अन्य उपकरण नहीं थे। यह भी आरोप है कि दिल्ली में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय दो वर्षों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है।
आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया में आयी रिपोर्ट सही है तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और उसने दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट में यह बताने को कहा गया है कि इस तरह के मामलों में क्या कानूनी कार्रवाई की गयी है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि सफाईकर्मियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मीडिया में आयी रिपोर्ट में कहा गया है कि मारे गये सफाईकर्मी का शव बरामद कर लिया गया है। इस बारे में एक मामला भी दर्ज किया गया है।
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