मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
घर के आंगन में सो रही महिला के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया द्वारा आरोपी गोरेलाल (37) पिता मांगीलाल, निवासी कमलखेडा, खजान मोहल्ला , जिला बुरहानपुर को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा के साथ 500-500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि 01-04-2016 का फरियादीया का पति उसके पिता के घर सोनुद गया था, रात को खाना खाने के बाद घर के सामने आंगन में फरियादीया खाट पर सोई थी, पास में ही उसकी सास व जेठ व उसका लड़का भी सोया था। रात को लगभग 11.00 बजे एक व्यक्ति आया और बुरी नियत से उसका सीधा हाथ सहलाने लगा तो उसकी नींद खुल गई उसने देखा की वह व्यक्ति मोहल्लेे का ही गोरेलाल है। वह चिल्लाई तो अभियुक्त बोला चिल्लाओ मत, मैं गोरेलाल हूँ। फरियादीया के चिल्लाने से उसकी सास, जेठ व उसके लड़के की नींद खुई गई जिससे अभियुक्त वहां से भाग गया। फरियादी की सूचना पर पुलिस थाना निम्बोला में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध धारा 354, 457 भा.द. सं. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय द्वारा धारा 354, 457 भा.द.सं. में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
from New India Times http://bit.ly/2UsJlFM

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