नयी दिल्ली। वाहन मालिकों को अब जेब में लाइसेंस लेकर चलना जरूरी नहीं होगा और मोबाइल एप एम-परिवहन पर अपलोड किये गये ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि इस संबंध में मानक अनुपालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गयी है जिससे वाहन मालिकों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र, (REGISTRATION CERTIFICATE) बीमा (INSURANCE), फिटनेस एवं परमिट (FITNESS AND PERMIT), ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र (POLLUTION CERTIFICATE) और अन्य संबंधित दस्तावेजों (DOCUMENTS) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मोबाइल पर प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि वाहन मालिक अब डिजी लॉकर एप या एम-परिवहन एप के जरिए कोई दस्तावेज या अन्य सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके लिए एप के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। प्रवर्तन एजेंसिया ई-चालान एप से उसी समय इन जानकारियों की जांच कर सकती हैं। इसमें ऑफलाइन जांच के लिए एम-परिवहन क्यूआर कोड भी उपलब्ध है।
M-PARIVAHAN APP यहां से DOWNLOAD करें
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