
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले की सुनवाई में कुछ समय लगेगा। याचिका पर 26 नवंबर को सुनवाई की जायेगी।’’
मामले की सुनवाई शुरू होते ही विशेष जांच दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है और इसमें तीस्ता सीतलवाड दूसरी याचिकाकर्ता नहीं हो सकती हैं। पीठ ने कहा कि सीतलवाड को जाफरी की याचिका में दूसरा वादी बनाये जाने के मामले पर सुनवाई करने से पहले इस आवेदन पर विचार किया जायेगा।
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