संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ पन्ना (मप्र), NIT:
कुख्यात बदमाश रज्जन यादव पिता मैयादीन यादव निवासी बनहरी कला थाना अजयगढ़ के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 5 क ख के तहत जिला बदर करने के लिए थाना प्रभारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर विश्वास करते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री विवेक सिंह के द्वारा जिला दंडाधिकारी पन्ना की न्यायालय में आज दिनांक 1/11/ 2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। ओजिला दंडाधिकारी पन्ना के द्वारा रज्जन यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 6 /11 /2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया नोटिस में लेख किया गया है कि दिनांक 6/11/ 2018 को जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दिशा में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जिला बदर का आदेश पारित किया जाएगा ।
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