नई दिल्ली। देश भर में प्रसिद्ध रहे संत रामपाल सहित उनके 30 साथियों को हत्यारा और हत्या की साजिश रचने का दोषी करार दिया गया है। सतलोक आश्रम में 2014 में हुई 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया गया। सजा का ऐलान 16 और 17 अक्तूबर को किया जाएगा। हिसार की सेंट्रल जेल में लगी अदालत में न्यायाधीश डीआर चालिया ने यह फैसला सुनाया।
बता दें कि नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम में हुए विवाद में पांच महिलाओं और एक बच्चे की मौत हुई थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सतलोक आश्रम संचालक रामपाल सहित 30 लोगों पर 302, 343 और 120बी के तहत केस दर्ज किया। तब से लेकर अब तक सुनवाई का दौर जारी है और रामपाल भी जेल में ही कैद हैं।
हिसार में धारा 144
वहीं, वीरवार को अदालत के फैसले मद्देनजर हिसार में धारा-144 लगाई गई। रेलवे स्टेशन-बस स्टैंड पर ट्रेनों और बसों में यात्रियों की चेकिंग की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने और रामपाल समर्थकों को हिसार आने से रोकने के लिए हिसार आने वाली 15 ट्रेनों को रद्द कर दी गई। कई जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया।
जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी
दूसरे जिलों से आने वाले रास्तों पर नाकेबंदी की गई। शहर की सुरक्षा के लिए 2000 के करीब पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया। शहर के अंदर भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस तैनात की गई। जेल-1 और जेल-2 के बाहर, कोर्ट परिसर, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी की गई।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com
from Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) https://ift.tt/2OQiXGN

Social Plugin