मुंबई। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ जिला परिषद, मान्यता प्राप्त व अनुदानित गैर सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल, कृषि और गैर कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को मिलेगा।
परिवार को पेंशन भी मिलेगी
प्रदेश में 1 नवंबर 2005 व उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारी की यदि 10 साल की सेवा पूरी होने से पहले मौत होती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए का सानुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी के परिजन को पेंशन योजना की भी निधि मिलेगी।
पहले था यह नियम
प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना 2015 से लागू है। योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से कटौती किए गए अंशदान की राशि के अनुसार सरकार भी अंशदान देती है। इसके आधार पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, मृत्यु जैसे कारणों से सेवा समाप्त होने पर लाभ मिलता है। लेकिन कर्मचारी की मौत होने पर फिलहाल कोई वार्षिक योजना लागू नहीं होने कर्मचारी के परिजन को केवल अंशदान की राशि मिलती है।
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