दुबहर (बलिया)। शहीद मंगल पाण्डेय इंटर कॉलेज, नगवा, बलिया के प्रबंधतंत्र द्वारा विद्यालय में बरती जा रही अनियमितताओं के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा-16 डी (4) के अंतर्गत विद्यालय की प्रबंध समिति को अतिक्रमित करते हुए शासन ने विद्यालय एवं उसकी परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए मुख्य विकास अधिकारी को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया है. शासन ने यह कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक के संस्तुति पर की है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शासन को अवगत कराया था कि प्रबंध समिति ने अवैधानिक तरीके से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उनके परिवीक्षा काल समाप्त होने के पश्चात कार्य न लिए जाने का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिए जाने के लिए प्रबंधक को अधिकृत किया गया. प्रबंधक बृकेश कुमार पाठक ने रवि राय व हरिश्चंद्र पटेल को चयनबोर्ड के पूर्वानुमोदन के बगैर सेवा समाप्त करते हुए उपस्थिति पंजिका से नाम विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया.
प्रबंधक द्वारा की गई कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 की सेवा शर्ते तथा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम – 1982 एवं उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा में विहित प्राविधानों के विपरीत पाया गया है. इसके अतिरिक्त प्रबंधक द्वारा वेतन वितरण अधिनियमों का भी उल्लंघन किया जाता रहा, जिससे जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय को एकल संचालन में कर दिया था.
CDO will be authorized Controller of Shaheed Mangal Pandey Inter College, NAGWA, Ballia
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