नई दिल्ली, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बीजेपी सांसद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी को एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है.
आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने बीते 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही गोकुलपुर गांव के एक मकान की सीलिंग तोड़ी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी.
गोकलपुरी इलाके में एक सीलबंद घर का ताला तोड़ने के आरोप में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ पिछले मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई थी. तिवारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम के 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उत्तर-पूर्व दिल्ली में कथित तौर पर दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए एक घर को डेयरी को रूप में इस्तेमाल किए जाने पर उसे सील कर दिया गया था.
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नई दिल्ली, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बीजेपी सांसद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी को एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है.
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