भोपाल। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा ने शासकीय महाविद्यालयों को निर्देश जारी किये हैं। प्राचार्यों से कहा गया है कि सीट संख्या में वृद्धि परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ जन-भागीदारी से संचालित पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगी।
उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक शासकीय महाविद्यालय आवश्यकता अनुसार सीट संख्या में 10 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकेंगे। जिन महाविद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन प्राप्त हुए है, उनमें 25 प्रतिशत तक सीट संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। प्राचार्यो को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीट संख्या में वृद्धि के बाद महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।
महाविद्यालय से सीट संख्या में वृद्धि करने के लिए जनभागीदारी समिति से भी अनुमति लेने के लिये कहा गया है। इसके साथ ही शिक्षण के लिये प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और अतिथि व्याख्याता की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
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