रायपुर। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डिवीजन बैंच का फैसला है कि दूसरी पत्नी अनुकम्पा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी। इस मामले में लगाई गई एक याचिका को हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।
बता दें कि अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर एक विवाद हाई कोर्ट पहुंचा था। इस प्रकरण के मुताबिक पति की मौत के बाद दोनों पत्नियों में ग्रेच्युटी का पैसा बांटा गया था। ग्रेच्युटी मिलने के बावजूद दूसरी पत्नी ने अनुकम्पा नौकरी के लिए हाई कोर्ट बिलासपुर में अपील याचिका दायर की थी।
मामला दुर्ग जिले के शिक्षा विभाग का है, जहां एक कर्मचारी की मौत के बाद अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया था। विवाद को लेकर दूसरी पत्नी ने हाई कोर्ट ने याचिका दायर कर दी थी। इसी मामले में आज हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उक्त निर्णय दिया।
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