भोपाल। राज्य शासन द्वारा महिला पटवारियों के अंतर-जिला संविलियन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि महिला पटवारियों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर जल्द कार्यवाही करें। महिला पटवारी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। आवेदन विभागीय वेबसाइट landrecords.mp.gov.in पर ऑनलाइन किये जा सकेंगे। आवेदन-पत्रों का सत्यापन एवं अग्रेषण कलेक्टर द्वारा 11 से 15 जुलाई तक किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।महिला पटवारी, जो विवाह के पहले से नियुक्त हैं, वे विवाह के बाद निवास स्थान के जिले में अंतर-जिला संविलियन के लिये पात्र होंगी। नीति के अंतर्गत सेवाकाल में सिर्फ एक बार संविलियन की पात्रता होगी। चाहे गये जिले में रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही संविलियन होगा। अनारक्षित वर्ग के पटवारी का संविलियन अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध ही किया जायेगा।
किसी जिले के लिये आवेदन की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक होने पर सेवा की वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जायेगी। आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर संविलियन किये गये जिले में उपस्थिति देनी होगी। किसी भी पटवारी को उनके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जायेगा।
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