BHOPAL: भोपाल से लगभग 200 किलो मीटर दूर बैतूल जिले में महज 4 रुपए को लेकर हुए विवाद में 2 सगी बहनों को न्यायालय उठने तक की सजा और चार हजार रुपए जुर्माने का खामियाजा भुगतना पड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल विजयश्री राठौर ने यह सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ अमितप्रताप सिंह ने पैरवी की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी अमित जैन ने बताया कि थाना बीजादेही के ग्राम टांगनामाल की फरियादी ओझाबाई के साथ आरोपित रितु पिता मांगू (22) और लीलावती पिता मांगू (19) ने माता मंदिर के पास भग्गू आहके के घर के सामने विवाद कर उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी। विवाद की वजह यह थी कि ओझाबाई को आरोपित बहनों की मां से 4 रुपए लेना था। यह राशि लेने के लिए 3 सितम्बर 2015 को सुबह 8 बजे वह उसके घर पहुंची।
यहां विवाद कर रितु और लीलावती ने मारपीट कर दी। अभियोजन द्वारा मामला प्रमाणित करने पर न्यायालय ने ग्रामीण परिवेश, विवाद मात्र 4 रुपए को लेकर होने, उनकी उम्र और सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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