INDORE: मेडिकल की सीट पर एडमिशन देने में गड़बड़ी करने वाले इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। मामले में शिकायत होने पर शासन ने जांच कराई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद लक्ष्य का एडमिशन निरस्त कर दिया गया। शासन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए कॉलेज पर हर्जाना लगाया।
दरअसल कॉलेज ने मॉकअप राउंड में निचली रैंक के छात्र को एडमिशन दे दिया था। शासन स्तर पर जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ाया जिसके बाद सरकार ने एडमिशन निरस्त कर दिया। छात्र इसके खिलाफ हाई कोर्ट चला गया। कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए माना कि शासन ने एडमिशन निरस्त कर सही किया है। गड़बड़ी कॉलेज की थी। हर्जाने की रकम सैनिक वेलफेयर फंड में जमा करना होगी।
मामला लक्ष्य नीमा नामक छात्र का है। उसने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। बाद में शासन ने उसे निरस्त कर दिया। शासन की तरफ से उपमहाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट में तर्क रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता से ज्यादा नंबर काउंसलिंग में श्रुति तिवारी के थे। बावजूद इसके कॉलेज ने मॉकअप राउंड में श्रुति के बजाय याचिकाकर्ता को एडमिशन दे दिया था।
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