वी.के.त्रिवेदी, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT; 
इस मामले को पुनः न्यायालय ले जाने का मन बनाते हुए पीड़ित बलन्त सिंह पुत्र लक्खा सिहं निवासी ग्राम हण्डेला थाना गोला ने बताया कि उसकी भूमि गाटा सं० 258 रकवा 3.0202 हे० व 259 रकवा 0.160 हे० है जोकि हण्डेला में स्थित है। इसके अलावा पंजाब में भी उसकी जमीन होने के कारण वह पंजाब गया था। दिसम्बर 2017 को वापस आने पर पार्टनरशिप के अनुसार धन राशि मांगी तो जमीन का बैनामा करा लेने को कह कर भगा दिया गया।
उसका कहना है कि जब उसने पता किया तो विपक्षी गणों ने फर्जी तरीके से बिना प्रति फल धन राशि दिये बिना अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कराकर पंजीकरण करा लिया। इस बात को लेकर पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाने के साथ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। न्याय न मिलने पर न्यायालय की शरण गया तो धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोला को दि० 9/7/18 को सी जे एम के आदेश दिये जाने के बाद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं किय। न्यायालय की अवहेलना करने को लेकर पुनः पीडित किसान न्यायाल की शरण में जाने का मन बनाया है।
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