प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत धान, मक्का एवं अरहर की फसल अधिसूचित
बलिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी बढ़ाने का भरपूर प्रयास कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2018 के लिए धान मक्का एवं अरहर की फसल ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित है. फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है. फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋण कृषक स्वैच्छिक आधार पर आच्छादित किए जाने हैं.
फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रतिकूल मौसम में परिस्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाना या असफल बुवाई की स्थिति में तथा क्षेत्र में फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि में प्राकृतिक आपदा जैसे आग या आकाशीय बिजली, तूफान, चक्रवात की स्थिति में फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा. व्यक्तिगत रूप से बीमित किसान के स्तर पर ओलावृष्टि,भू-स्खलन व जलप्लावन से फसल क्षति होने की स्थिति तथा फसल की कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी फसल की क्षति की स्थिति में बीमित राशि किसान को देय होगी.
ये है प्रीमियम व बीमित राशि
प्रीमियम और बीमित राशि की जानकारी देते हुए कृषि निदेशक ने बताया कि धान की प्रति हेक्टेयर लागत 46973 रुपये, मक्का की 16304 रुपये व अरहर की 33139 रुपए के सापेक्ष दो प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि देय होगी.
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