मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एंड्र्यू हेनशा ने माल्या की संपत्ति को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बतलाया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डॉलर राशि वसूलने के पात्र हैं।
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