इस्लामिक कानून के मुताबिक- एक महिला के एक से ज्यादा शौहर होना गैरकानूनी है मगर मर्द चार शादियां कर सकते हैं। पति-पत्नी दोनों के लिए तलाक की व्यवस्था है मगर पति खुद अलग हो सकता है, जबकि महिला को पति की इजाजत लेनी पड़ती है।
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